न्यायालय के आदेश पर पांच के खिलाफ दलित उत्पीड़न समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज

न्यायालय के आदेश पर पांच के खिलाफ दलित उत्पीड़न समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज
पट्टी। कंधई थाना क्षेत्र के उधवापुर गांव में आबादी की जमीन पर जबरन छप्पर रखने को लेकर दलित बहू और ससुर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा समय पर एफआईआर दर्ज न किए जाने पर पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली, जिसके बाद अदालत के आदेश पर पांच लोगों के खिलाफ दलित उत्पीड़न समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।उधवापुर गांव निवासी ब्रजेश कुमार सरोज की पत्नी रेखा देवी ने न्यायालय में दाखिल प्रार्थना पत्र में बताया कि बीते वर्ष 16 जून की रात करीब आठ बजे गांव के ही रमा शंकर गिरि और उनके परिवार के लोग पुरानी रंजिश को लेकर उनकी आबादी की जमीन पर जबरन छप्पर रखकर कब्जा करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने जाति-सूचक गालियां देते हुए घर में घुसकर लाठी-डंडों से मारपीट की।पीड़िता के अनुसार, बीच-बचाव करने पहुंचे ससुर राम अवध को भी आरोपियों ने पीटकर घायल कर दिया। घटना के अगले दिन पीड़ित पक्ष ने कंधई थाने में लिखित शिकायत दी, जहां पुलिस ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोहंडौर भेजा, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके बाद महीनों तक मामले को टाल-मटोल किया जाता रहा।न्याय न मिलने पर पीड़िता ने जुलाई माह में अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट (एससी/एसटी) में वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई। न्यायालय ने शुक्रवार को कंधई पुलिस को उधवापुर गांव निवासी रमा शंकर गिरि, शिव शंकर गिरि, हरि गोविंद गिरि, अवगेश गिरि और शिवम गिरि के खिलाफ दलित उत्पीड़न समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया।इस संबंध में क्षेत्राधिकारी पट्टी मनोज रघुवंशी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

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