24 साल पहले मृत व्यक्ति के मामले में: हाईकोर्ट ने प्रदीप की गिरफ्तारी पर लगाई रोक,पट्टी पुलिस ने मृतक राधेश्याम का नाम जांच से हटाया, कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब तलब,
24 साल पहले मृत व्यक्ति के मामले में: हाईकोर्ट ने प्रदीप की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, पट्टी पुलिस ने मृतक राधेश्याम का नाम जांच से हटाया, कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब तलब, बेलखरनाथ धाम। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर किठौली में मृत व्यक्ति पर मारपीट के दर्ज मुकदमे में हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। तथा सरकार चार हफ्ते के भीतर जबाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन व न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव कहा कि प्रथम दृष्टया हस्तक्षेप का मामला बनता है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक अगला आदेश नहीं होता, याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई व गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। कोर्ट ने सरकार व विपक्षी को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया है।बता दें कि सितंबर माह में पट्टी पुलिस ने जलालपुर किठौली गांव की सुनीता देवी की तहरीर पर प्रदीप कुमार गौतम व उसके मृतक पिता राधे श्याम गौतम के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज...