जमीन की घेराबंदी उखाड़ने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप,तीन पर मुकदमा दर्ज
जमीन की घेराबंदी उखाड़ने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप,
तीन पर मुकदमा दर्ज
पट्टी। कोतवाली पट्टी क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर घेराबंदी उखाड़ने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के सैफाबाद गांव निवासी आशा गुप्ता पत्नी त्रियुगी नारायण ने कोतवाली पट्टी में दी गई तहरीर में बताया कि उन्होंने ग्राम ढिदुही में स्थित गाटा संख्या 890/च छ की भूमि का बैनामा कराया है। भूमि की सुरक्षा के लिए प्रार्थिनी ने आठ पत्थर और आठ लोहे के पिलर गाड़कर तार से घेराबंदी कर दी थी।आरोप है कि बीती रात 4/5 फरवरी 2026 को रामसजीवन पुत्र अयोध्या, सर्वेश पुत्र रामसजीवन और उर्मिला पत्नी रामसजीवन ने मिलकर भूमि पर लगे पिलर और तार को उखाड़कर गिरा दिया। घटना की जानकारी प्रार्थिनी और उसके पति को 5 फरवरी की सुबह हुई।
पीड़िता का कहना है कि जब वह अपने पति के साथ आरोपियों के घर शिकायत करने पहुंची तो सभी लोग गाली-गलौज करते हुए मारने के लिए दौड़ा लिए। किसी तरह दोनों वहां से भागकर अपनी जान बचाई। आरोप है कि आरोपियों ने दोबारा जमीन पर आने या घेराबंदी करने पर पूरे परिवार को जान से मारकर जमीन में दफन कर देने की धमकी भी दी।पीड़िता ने यह भी बताया कि इससे पहले भी आरोपियों द्वारा दबंगई के बल पर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया था, जिसे माननीय दीवानी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किए जाने के बाद रोका गया था।पीड़िता ने पुलिस से मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ वैधानिक और प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने, धमकी समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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