साढ़े सात कुंतल गोवंशीय मांस बरामदगी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार
साढ़े सात कुंतल गोवंशीय मांस बरामदगी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार
पट्टी।आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र में गोवंशीय मांस बरामदगी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पूर्व में ग्राम कोपा के पास सड़क किनारे पुलिया के पास 15 बोरों में लगभग साढ़े सात कुंतल गोवंशीय मांस बरामद किया गया था। जांच में प्रथम दृष्टया यह सामने आया कि अज्ञात अभियुक्त गोवंशीय पशुओं का अवैध वध कर मांस को अन्य प्रांतों में बेचकर लाभ कमाते थे।
इस मामले में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 217/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 429 भादवि के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ दीपक भूकर के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शैलेन्द्र लाल तथा क्षेत्राधिकारी पट्टी मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा राकेश कुमार चौरसिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की।
चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उपनिरीक्षक अवधराज यादव मय हमराह उपनिरीक्षक शिवम त्रिपाठी, कांस्टेबल अजीत चौहान और नन्दकिशोर ने आरोपी रामसुन्दर (31) पुत्र सन्तराम निवासी ग्राम डेईडीह धौरहरा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र के ग्राम बिनैका स्थित बंद कोल्ड स्टोर के पास से गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है, जिसमें थाना पट्टी व आसपुर देवसरा में आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय भेज दिया है।
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