महिला पर जानलेवा हमले के आरोपी पति पर पुलिस ने आर्म एक्ट के तहत दर्ज कराई प्राथमिकी, दिलीपपुर पुलिस पर उठ रहे सवाल

महिला पर जानलेवा हमले के आरोपी पति पर पुलिस ने आर्म एक्ट के तहत दर्ज कराई प्राथमिकी,
 
दिलीपपुर पुलिस पर उठ रहे सवाल 
पट्टी। बीते सोमवार की सुबह 8 बजे दिलीपपुर थाना क्षेत्र के सरखेलपुर गांव में सुनसान जगह पर लहूलुहान हालत में एक 32 वर्षीय महिला के मिलने से हड़कंप मच गया था। उस दौरान आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहां हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। रानीगंज थाना क्षेत्र के घायल महिला के मां की तहरीर पर पति सहित सात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच के दौरान दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही थी, बुधवार को महिला के पति महताब अली को 315 बोर अवैध असलहा व दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया गया। देर शाम एस आई रमिल कुमार की तहरीर आर्म एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मामले को नया मोड़ आ गया है कि सोमवार की घटना में शामिल मुख्य आरोपी पति महताब अली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी तो अवैध असलहा बरामद कर आखिर दिलीप पुर पुलिस क्या साबित करना चाहती है।इस मामले को लेकर क्षेत्र में जहां तरह तरह की चर्चा है वहीं पुलिस की इस कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। पति प्रेमी व पांच अन्य लोग घटना के मुख्य आरोपी हैं। घटना स्थल पर एक घरेलू चाकू बरामद की गई थी, दूसरे दिन मंगलवार की शाम फोरेंसिक टीम भी सरखेल पुर गांव पहुंच कर साक्ष्य संकलन किया है। दिलीप पुर पुलिस द्वारा अवैध असलहा बरामद करने के को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं।इस संबंध में क्षेत्राधिकारी पट्टी मनोज रघुवंशी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हमला के बाद अवैध असलहा होने की बात सामने आई थी, चेकिंग के दौरान महताब के पास अवैध 315 बोर का असलहा कारतूस मिला है। आर्म एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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