गोवध निवारण अधिनियम के पांच साल पुराने मामले में दो वांछित आरोपी गिरफ्तार

गोवध निवारण अधिनियम के पांच साल पुराने मामले में दो वांछित आरोपी गिरफ्तार
पट्टी। आसपुर देवसरा पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम के पांच साल पुराने मामले में वांछित चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी वर्ष 2021 से पुलिस की पकड़ से दूर थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए उन्हें मल्लूपुर गांव के पास से गिरफ्तार किया।पुलिस के अनुसार, चार सितंबर 2021 को थाना क्षेत्र के कोपा गांव के समीप सड़क किनारे करीब 15 बोरों में गोवंशीय मांस बरामद हुआ था। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस को गोवंशीय पशुओं के अवैध वध और मांस की तस्करी करने वाले गिरोह के बारे में जानकारी मिली थी।
29 सितंबर 2021 को आसपुर देवसरा और पट्टी पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 17 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। इस दौरान पुलिस ने 20 गोवंशीय पशु, तीन पिकअप वाहन, एक मैजिक और एक मोटरसाइकिल बरामद की थी। आरोप है कि कार्रवाई के दौरान तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए वाहनों से कुचलने का प्रयास भी किया था।
पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना प्रभारी बलराम सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुख्तार पुत्र दीनू और कल्लू उर्फ फैय्याज पुत्र स्वर्गीय हदीस उर्फ गुज्जुर निवासी मल्लूपुर थाना सिंगरामऊ, जनपद जौनपुर के रूप में हुई है।पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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