बिजली अधिनियम के मामले में वारंटी गिरफ्तार
बिजली अधिनियम के मामले में वारंटी गिरफ्तार
पट्टी। पुलिस ने बिजली अधिनियम के मामले में वांछित वारंटी सुरेश विश्वकर्मा (31) को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे दाउदपुर स्थित उसकी दुकान के पास से पकड़ा। आरोपी के खिलाफ न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी था।
पुलिस के अनुसार, सुरेश विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय श्यामलाल विश्वकर्मा निवासी दाउदपुर, पट्टी का स्थायी पता पूरेबसंत गांव है। उसके खिलाफ बिजली अधिनियम की धारा 135 के तहत वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम, प्रतापगढ़ ने गैर जमानती वारंट जारी किया था।पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देश पर वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार, आरक्षी अरुण यादव और उपनिरीक्षक उमेद्र कुमार शुक्ला शामिल रहे। आरोपी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करते हुए जेल भेज दिया गया।
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